पटना: बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही रोजगार पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. अब करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का भी रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पहले सीटीईटी पास अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.


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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें.पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय की सिंगल बेंच ने नीरज कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.
नियुक्ति पर रोक खत्म
इस आदेश के साथ ही बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खत्म हो गयी है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी करेगा. बता दें कि मामले में पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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