पटनाः बाहुबली और आरजेडी पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट से पैरोल मिल गई है. कोर्ट ने शहाबुद्दीन को छह घंटे की सशर्त कस्टडी पैरोल की अनुमति दी है. न्यायमूर्ति एजे भंभानी की पीठ ने किसी भी तीन दिन में छह-छह घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति देते हुए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के निर्देश दिए हैं.


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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया गया है कि कस्टडी पैरोल के लिए शहाबुद्दीन को मुलाकात के लिए दिल्ली में ही एक स्थान की जानकारी पहले ही जेल अधीक्षक को देनी होगी. बाहुबली के पिता का निधन 19 सितंबर को हो गया था. इसके बाद से ही परिजन लगातार पैरोल को लेकर प्रयास कर रहे थे. इस बीच पिता की मौत के बाद मां के बीमार होने के आधार पर शहाबुद्दीन ने कस्टडी पैरोल की मांग की थी.
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कोर्ट ने कहा है कि शहाबुद्दीन 30 दिनों के भीतर अपनी इच्छानुसार कोई भी तीन तारीख चुन सकते हैं. नियमों के मुताबिक शहाबुद्दीन को सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच छह घंटे के लिए मुलाकात करने की अनुमति होगी. इन छह घंटों में यात्रा समय भी शामिल होगा. बता दें कि सीवान में दो भाइयों की तेजाब से नहला कर हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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