रांची/पटनाः चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. दुमका केस में जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आधी सजा में दो महीना कम होने के कारण लालू यादव को बेल नहीं मिल पाई है ऐसे में वे फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे.


जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार पर लालू यादव की ओर से जमानत मांगी गई थी. सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई है.
12 जनवरी को हुई थी सुनवाई
इससे पहले लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई 12 फरवरी को हुई थी. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलील के बाद सीबीआई ने आर्डर शीट जमा कराने को लेकर कोर्ट से समय मांगा था, जिस पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की थी.