सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20000 रुपए से ज्यादा चालान कटने को लेकर बड़ी खबर दी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वाहन में ओवरलोडिंग करने पर आपको 20000 रुपए का भारी भरकम जुर्मना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा करने पर प्रति टन 2000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ऐसा पहले भी हो चुका है जब ऐसा करने पर कई हजार के चालान कटने के मामने सामने आए है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाए।
चालान कटा या नहीं, उसे पता करने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें। आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा। वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें। मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें। अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा।
ट्रैफिक चालान ऑनलाइन भरने का तरीका
https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें। चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।