डेस्क : बिहार में परिवहन विभाग की तरफ से लगातार ट्राफिक नियमों को लेकर सख्ती की जा रही है. राजधानी पटना सहित बिहार के कई चेक पोस्ट पर वाहन की चेकिंग शुरू हो चुकी है तो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकल रहे है और आपकी गाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं है तो आपको संभल जाने की जरुरत है.
मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी और इस तरह करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और इसको लेकर सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
बता दे इस अभियान में दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही साथ मोटरवाहन अधिनियम के अलग अलग धाराओं के तहद करीब 487 वहां के चालकों पर करवाई भी की गई है.
वही दूसरी तरफ झारखंड या अन्य राज्य के असली वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें जुर्माना नहीं लगेगा.