पटना डेस्क: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसीलिए सड़क पर अपने गाड़ी के साथ निकलने से पहले इस खबर को बारीकी से पढ़ ले, अन्यथा आप को भारी भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि मंत्रालय ने 100000 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल होने को लेकर जानकारी दी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, यदि कोई कार बनाने वाली कंपनी, आयातक या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है।
यही नही उसपर प्रति वाहन 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मंत्रालय की माने तो पहले इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 हजार और 5 हजार रुपए था। लेकिन, अब नए रूल के मुताबिक, जुर्मना 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
स्कूटर और मोटरसाइकिल से जुड़ा नियम : यही नहीं परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी नया नियम लेकर आया है। जिसमें कहा गया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया है। इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही गाड़ी की स्पीड सिर्फ 40 KM/PH तक सीमित रखना होगा।
जानिए कहां कितना जुर्माना लगेगा? नए ट्रैफिक रूल के मुताबिक, अगर आप यातायात नियम का उल्लंघन करते हैं तो ₹1000 जुर्माना के साथ साथ तीन महीने तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है