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Bihar News : बिहार में शराबबंदी कानून को ले सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी इस कानून का उल्लंघन न करे। इसी क्रम में अब शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। इसके मुताबिक जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा, उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह जानकारी मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी की तरफ से दी गई है।

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Bihar News : शराबबंदी से जुड़े कांडों के ट्रायल में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी

उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी से जुड़े कांडों के ट्रायल में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके अनुसार सजा दर भी काफी बढ़ी है।

मार्च में 127 केस का ट्रायल हुआ था, जिसमें 84 केस में सजा सुनाई गई। वहीं, केवल अप्रैल में 400 केस का ट्रायल हुआ है, जिसमें 398 आरोपियों को सजा सुनाई गई है और इसके अलावा 56 लोग दोष मुक्त करार दिए गए हैं।

उत्पाद आयुक्त ने कहा कि मद्य निषेध और पुलिस विभाग ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच राज्य भर में 78,691 छापेमारी की है, जिसमें 6834 आरोप दर्ज किए गए हैं और 9446 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस अवधि में करीब साढ़े 3 लाख लीटर शराब जब्त की गई है. इस कार्रवाई के दौरान 1279 वाहनों को भी जब्त किया गया है।

बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद अभी तक 1 लाख 16000 से अधिक मामलों का ट्रायल हो चुका है, जिसमें से 2372 ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही 53 व्यक्तियों को सजा सुनाई गई है। 819 लोगों को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है।

बिहार के सभी जिलों में 14 मई को लोक अदालत भी लगाई जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। शराबबंदी की धारा-37 के तहत शराब पीने के जुर्म में जेल जाने वाले लोगों की बड़े स्तर पर सुनवाई की योजना बनाई गई है।

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