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बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना पहले के मुताबिक अब मुश्किल होने वाला है। प्राइवेट स्कूल खोलने के रूल्स में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो यदि आप बिहार में रहकर प्राइवेट स्कूल खोल चुके हैं, तो यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है।

बिहार

बिहार में प्राइवेट स्कूल को CBSE वा ICSE से संयोजिता प्राप्त करनी होगी

बता दें बिहार में प्राइवेट स्कूल को CBSE वा ICSE से संयोजिता प्राप्त करनी होगी। कहा जा रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी को प्रामाणिकता प्राप्त होगी। स्कूलों के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाएगा, जब निश्चित की गई मांगों पर स्कूल खरी उतरेगी। कहा जा रहा है कि नगरी इलाको में कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, वही अनुमंडल क्षेत्र में डेढ़ एकड़ एवं ग्रामीण इलाको में तकरीबन 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। उससे कम जमीन होने पर प्रामाणिकता नहीं दी जाएगी।

स्कूल मैनेजमेंट को NOC के लिए शिक्षा विभाग के ऑफिसर से स्थल सर्वे एवं भौतिक सत्यापन कराना भी आवाश्यक होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर के स्कूल के बारे में इन्फोर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद जांच टीम सर्वे करेगी और संतुष्ट होने के बाद जिओ मैपिंग कराकर रिपोर्ट देगी उसके बाद ही निजी स्कूल आप खोल सकेंगे।

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