0Shares

बिहार में सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधित नियमों में बदलाव किया गया है। इस बाबत नया आदेश भी जारी कर दिया गया है। हेडमास्टर और नियमित शिक्षकों के ट्रांसफर को हरी झंडी मिल गई है। आगामी 10 जून तक हेडमास्टर और नियमित शिक्षकों को आवेदन का मौका मिला है। डीईओ अब्दुस सलाम अंसारी और डीपीओ स्थापना अमरेन्द्र पांडेय ने इसे लेकर फॉर्मेट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगर तीन स्कूल से कम का विकल्प दिया गया तो आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

बिहार

बिहार : निर्धारित फॉर्मेट में ही शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे

डीईओ ने कहा कि निर्धारित फॉर्मेट में ही शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण या सामंजन के लिए पहले मिले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डीईओ ने कहा कि चूंकि एक-एक बीईओ कई प्रखंड के प्रभार में हैं, तो शिक्षक संबंधित बीईओ या स्कूल के प्राधानाध्यापक से भी आवेदन फॉरवार्ड करा सकते हैं। सभी आवेदकों को तीन स्कूलों का विकल्प देना होगा। इससे कम विकल्प देने पर संबंधित शिक्षक के ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि स्थानांतरण के लिए आवेदन में बीमारी समेत अन्य कारण देते हैं तो उसका स्पष्ट साक्ष्य देना होगा। आवेदन में अंतिम वरीयता सूची का क्रमांक, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पूर्व में स्थानांतरण का लाभ लेने की स्थिति आदि अंकित करना होगा। यदि आवेदन के लिए जारी फॉर्मेट में कोई भी कॉलम खाली रह जाता है तो ऐसे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *