Encroachment In Patna’s Rajivnagar : बिहार की राजधानी पटना के राजीवनगर स्थित नेपाली नगर मोहल्ले में रविवार को हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बने मकानों पर जिला प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाया गया। इसके चलते पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के गुस्से और हिंसा का सामना करना पड़ा। पुलिस की स्थानीय लोगों से हिंसक झड़प हो गई, जिसमें सीटी एसपी सहित दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अब पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की इस कार्रवाई पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राजेंद्र कुमार सिंह एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।
Encroachment In Patna’s Rajivnagar : सरकार तथा आवास बोर्ड का यह कार्य गैरकानूनी
पटना हाइकोर्ट कोर्ट ने वर्षों से यहां मकान बनाकर रह रहे लोगों के आशियाने उजाड़े जाने पर आश्चर्य प्रकट किया। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार और आवास बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से सैंकड़ों मकानों को तोड़ दिया है। आवास बोर्ड और सरकार द्वारा दीघा लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत करवाई नही की है, जबकि यह एक्ट इस मामले के लिये ही बनाया गया है। सरकार तथा आवास बोर्ड का यह कार्य गैरकानूनी है। इस मामले पर फिर बुधवार को सुनवाई होगी।
सोमवार को पटना के जिलाशासक और एसएसपी समेत कई अधिकारी और सैंकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये 17 बुलडोजर लेकर पहुंचे। इस कार्रवाई का विरोध कर रहे जाप प्रमुख पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं, रविवार को बवाल मचाने वाले काफी संख्या में लोगों के खिलाफ भी पटना पुलिस ने सख्त कदम उठाये हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने गिरफ्तार लोगों को छोड़ने का आदेश दिया है।