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Land Registration In Bihar : बिहार में जमीन के पंजीकरण के कानून के नियम में बदलाव हुआ है। अब बिहार में सहकारी बैंकों के जरिए ई-स्टांप बेचे जायेंगे। बता दें कि ई-स्टांप का विक्रय स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाता है। बिहार सरकार ने ये जिम्मेदारी अब सहकारी बैंकों को दे दी है।

Land Registration In Bihar

Land Registration In Bihar : दो तिहाई से अधिक निबंधन केंद्रों पर काम शुरू

स्टांप बिक्री के लिए अब तक दो तिहाई से अधिक निबंधन केंद्रों पर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि जल्द ही बचे हुए केन्द्रों पर भी स्टांप बिक्री के काम को शुरू किया जायेगा। इससे पहले स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया को ई-स्टांप की बिक्री पर एक प्रतिशत का कमीशन मिलता था। लेकिन निबंधन विभाग को स्टांप की बिक्री में कई तरह की अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद विभाग के मुख्य सचिव केके पाठक ने होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और ये काम सहकारी बैंकों को सौंपने का फैसला लिया गया।

हालांकि, अभी कुछ दिन तक स्टांप की खरीदने का काम स्टॉक होल्डिंग कंपनी ही करेगी। होल्डिंग कंपनी स्टांप बेचने के लिए सहकारी बैंकों को देगी।इस दौरान मिलने वाले कमीशन का दोनों संस्थाओं के बीच बराबर में बंटवारा कर लिया जायेगा। स्टाम्प बेचने के बाद से सहकारी बैंकों को एक साल में 30 करोड़ का मुनाफा होगा।

लेकिन जब सहकारी बैंकों को पूर्ण रूप से स्टांप बेचने का मौका मिलेगा तो कमीशन की पूरी राशी इन्हें ही मिल जाएगी। फिलहाल राज्य के 125 निबंधन केन्द्रों में 70 केन्द्रों पर सहकारी बैंकों ने स्टांप बिक्री करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द बचे हुए केन्द्रों पर भी स्टांप की बिक्री शुरू कर दी जाएगी।

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