Plastic Ban : बिहार में आगामी एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस संबंध में राज्य की सरकार ने एक जुलाई से पहले सभी व्यापारियों को अपने पास मौजूद सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को हर हाल में खत्म करने के निर्देश दिए हैं।
Plastic Ban : एक जुलाई से इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं
यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि एक जुलाई से इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाए तैयार है। उन्होंने कहा कि तय अवधि के बाद अगर कहीं ऐसी सामग्री बेची, खरीदी या भंडारण की जाती है, तो सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण एवं मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने व्यवसायियों को अपना स्टॉक क्लीयर करने और आम लोगों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भरपूर वक्त दिया है। एक जुलाई से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पैरालायसिस प्लांट यानी प्लास्टिक से तेल बनाने वाली यूनिट के लिए राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में 5 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित किया गया है। ऐसे प्लांट के लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने वाले उद्यमी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मानव सभ्यता के लिए खतरा बन गया है। इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है।
बिहार उद्योग संघ एवं चैंबर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अफसरों ने ये बातें शनिवार को कहीं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस चंद्रशेखर, बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि आशीष रोहतगी, चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव अमित मुखर्जी आदि मौजूद थे।
एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, प्लास्टिक की डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी के लिए स्टिक, थर्मोकाल की प्लेट, प्लास्टिक या थर्मोकोल के कप और गिलास, प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, प्लास्टिक वाले मिठाई के डिब्ब, निमंत्रण कार्ड तथा पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पतली फिल्म, 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी के बने सामान पर रोक लग जायेगी।