0Shares

राशन कार्ड : सरकार की तरफ से बिहार में बड़ी संख्‍या में राशन कार्ड रद्द किए जाने वाले हैं। सरकारी कार्यालय में नौकरी करने वाले लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मामूली वेतन पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने वाले हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद करने का निर्देश दिया है, जो नियम के हिसाब से पात्रता नहीं रखते हैं। बकायदा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन भी किया गया है।

ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने या उससे नाम हटाने के लिए 31 मई तक राज्य भर में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए है।

राशन कार्ड

राशन कार्ड : इन लोगों को राशन कार्ड वापस करने के दिए निर्देश

खाद्य सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के चार पहिया वाहन प्रयुक्त करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, एक सिंचाई वाले उपकरण के साथ ढाई एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ सिंचित भूमि, व्यावसायिक कर अदा करने वाले व अन्य साधन सम्पन्न परिवार को अपना राशन कार्ड वापस करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो राशन कार्ड डेड है, उसे भी तत्काल रद्द किया जाए। जो लोग आयकर दे चुके हैं या आयकर भुगतान कर रहे हैं और उनके नाम पर राशन कार्ड निर्गत है, उन लोगों के भी कार्ड रद्द किए जाएं। जिनकी सरकारी नौकरी है और 10 हजार रुपये से ज्यादा प्रतिमाह वेतन पा रहे हैं, उनके भी राशन कार्ड रद्द किए जाएं।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *