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Residency Visa: अगर आप सऊदी अरब घूमने या हज पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दरअसल, सऊदी अरब ने प्रवासियों के लिए एक्जिट और री-एंट्री वीजा के साथ-साथ रेजिडेंसी परमिट या इकामा Residency Visa के लिए वसूली जाने फीस दोगुनी करने को मंजूरी दे दी है.

बता दे कि इकामा Residency Visa वो दस्तावेज होता है जिससे सऊदी अरब में प्रवासी रह सकते हैं, यह उनका एक निवास पहचान है, जो उन्हें घर से बाहर या कार्यस्थल पर जाते समय अपने पास रखनी होती है। ऐसा नहीं करने पर सऊदी अरब में भारी जुर्माने का भी प्रावधान है.

क्या होता है Residency Visa

इकामा को रेजीडेंसी वीज़ा भी कहते हैं। अगर और विस्तार से समझा जाए तो सऊदी अरब में आप चाहे किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों, या फिर किसी कफील के मातहत हों, सभी को अकामा दिया जाता है। Residency Visa एक तरह से पासपोर्ट ही है, भारतीय कामगार जब सऊदी अरब पहुंचते हैं तो उनके पासपोर्ट को जमा करा लिया जाता है. पासपोर्ट की जगह पर सऊदी सरकार की तरफ से उन्हें एक शिनाख्ती कार्ड दिया जाता है, जिसे अकामा कहा जाता है. कामगारों को अकामा हर वक्त अपने पास रखना होता है। अगर उनके पास अकामा नहीं होगा तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है.

भारतीय कामगार बिना Residency Visa के बाहर नहीं जाते

पासपोर्ट जमा करने के बाद भारतीय कामगारों को जो इकामा दिया जाता है, उसे अपने पास रखना जरूरी है। वही उनका पासपोर्ट है। काम पर जाएं या फिर घूमने के लिए कहीं बाहर निकलें, अपने पास इकामा रखना जरूरी है। सरकार की सख्त हिदायत है कि जो कामगारर बिना इकामा बाहर निकलें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए भारतीय कामगार बिना इकामा Residency Visa लिए घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। आईये अब जानते हैं वीज़ा में हुए नया संशोधन क्या कहता है, तो नए संशोधनों के मुताबिक, एक बार में अधिकतम 2 महीने के ट्रैवल के लिए एक्जिट या री-एंट्री वीजा के लिए फीस 200 सऊदी रियाल (लगभग 4,400 रुपये) हो गई है।

Residency Visa की वैधता कितनी

अगर प्रवासी किंगडम के भीतर है तो हर अतिरिक्त महीने के लिए अतिरिक्त 100 रियाल देने होंगे। अगर प्रवासी Residency Visa इकामा की वैधता के भीतर किंगडम के बाहर है तो फीस प्रत्येक अतिरिक्त महीने के लिए दोगुनी हो जाती है. किंगडम से बाहर के प्रवासी आश्रितों और घरेलू कामगारों के परमिट दोगुनी फीस लेकर आंतरिक मंत्रालय के पोर्टल के जरिये रिन्यू कराए जा सकते हैं

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