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सऊदी अरब के भारतीयों की अब खैर नहीं, ज्यादा लोगों को बैठाने पर कटेगा चालान !सऊदी अरब के भारतीयों की अब खैर नहीं, ज्यादा लोगों को बैठाने पर कटेगा चालान।

जी हाँ सऊदी किंगडम ने एक नया नियम लागू कर दिया है जिसमे तादाद से अधिक लोगों को गाडी में बैठाए जाने पर चालान काटा जायेगा। सऊदी ट्रैफिक विभाग ने ये भी बतया है कि ‘वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को ले जाने पर चालान की राशि कितनी होगी

सऊदी यातायात उल्लंघन के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है. उल्लंघन को जुर्माने से दंडनीय अपराध माना जाता है। वाहन में निर्दिष्ट संख्या से अधिक लोगों को ले जाने को अपराध माना जाता है जिसे यातायात पुलिस अधिकारी द्वारा चालान काटा जा सकता है। वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को ले जाने पर 1,000 से 2,000 रियाल का चालान तय किया गया है !

अधिक लोगों को ले जाने की स्थिति में सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार आगे की सीट पर एक व्यक्ति के बैठने की जगह होती है, जहां दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते। आगे की सीट पर दो लोगों की मौजूदगी एक जोखिम है क्योंकि सीट बेल्ट एक व्यक्ति के लिए होती है जबकि केवल एक व्यक्ति के लिए जगह होती है।

गौरतलब हो कि वाहन की क्षमता से अधिक लोगों को ले जाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास चालान काटने का अधिकार होता है। क्षमता से अधिक सवारी को लेकर चालान पर ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन में सीटों की क्षमता से अधिक लोगों को ले जाना खतरनाक हो सकता है. इसलिए अब चालान के नियम को ला दिया गया है ! जो भी तादाद से अधिक बैठाये हए दिखे सीधे उसपर चालान काट दो !

आईये अब जानते हैं maximum और minimum चालान राशि कितनी तय की गयी है मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिये ताकि आप तक ज़रूरी जानकारियां पहुँचती रहे।

क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने की स्थिति में पुलिस अधिकारी संख्या को देखते हुए चालान काटा ही जायेगा। चालान की starting limit 1000 रियाल है जबकि maximum चालान 2000 रियाल तक जा सकता है ! यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया चालान वाहन के मालिक को दो से पांच दिनों के भीतर प्राप्त हो जाता है। चालान पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 30 दिन का समय है इस संबंध में अगर किसी को लगता है कि चालान गलत तरीके से जारी किया गया है तो उसे चालान पर objection कराने का अधिकार है.

किसी भी चालान पर objection करने के लिए आबशर खाता सुविधा दी जाती है। आपत्ति दर्ज करने के मामले में, यदि यह automatically नहीं होता है, तो Users अपने क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस कार्यालय के संबंधित डिपार्टमेंट से संपर्क करके objection कर सकते हैं. चालान के खिलाफ file आवेदन प्राप्त होने पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी संबंधित मामले को देखते हैं और अगर चालान वैध नहीं होता है तो उसे रद्द कर दिया जाता है.

इसलिए अगर आप भी सऊदी अरब में वाहन चालक है या फिर generally आप गाड़ियां चलाते हैं और seats के अलावा आप पैसेंजर या लोगों को बैठाते हैं तो आज और अभी से ही सावधान हो जाईये ! वरना आप पर भारी चालान कट सकता है !

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