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मौजूदा नियोक्ता बिना बताए करेंगे अपना सर्विस ट्रांसफर

सऊदी अरब के मानव संसाधन ने एक ख़ास जानकारी शेयर करते हुए कहा कि कामगार अपनी मर्जी से मौजूदा नियोक्ता को बिना बताए अपना सर्विस दूसरे नियोक्ता को ट्रांसफर कर सकते हैं. मगर इसके लिए कुछ ज़रूरी शर्तों का पालन करना ज़रूरी है.

जानिए क्या हो सकता है नियोक्ता को ट्रांसफर करने के कारण

अगर कामगार को लगातार तीन महीने तक बिना किसी वाजिब कारण के पेमेंट देने में देरी होती है।

अगर कामगार को पोर्ट पर रिसीव करने के लिए नहीं जाया जाता है।

कामगार को ऐसा काम किया जाता है जिसकी वजह से उसके स्वास्थ को नुकसान पहुंचे या जान का खतरा हो।

कामगार को दिया गया काम दूसरे से करवाया जाए।

अगर नियोक्ता कामगार पर गलत (huroob) report दर्ज कराता है।

नियोक्ता या उसके परिजन कामगार के साथ बदसलूकी करें।
Government departments अपने कर्मचारियों को नहीं देगी इंश्योरेंस

सऊदी अरब के Cooperative Council of Health Insurance (CCHI) के प्रवक्ता ने कहा कि government departments अपने कर्मचारियों को इंश्योरेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं The Health Insurance Council (Daman) ने कहा है कि अब तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने में ही विश्वास रख रहे हैं. जी हाँ हेल्थ इन्शुरन्स लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है.

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