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Saudi Arab Rule : सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की शरारत या किसी का मज़ाक बनाना अब कानूनन जुर्म कहलायेगा। ऐसे लोगों पर Saudi Arab Rule 5 साल की जेल और 30 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा.

लोक अभियोजन ने चेतावनी दी कि धार्मिक मूल्यों, सामाजिक रीति-रिवाजों या राष्ट्रीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ का मज़ाक बनाना या निजी जीवन का उल्लंघन करना भी जुर्म है.

Saudi Arab Rule को मानना अनिवार्य, लगेगा जुर्माना

ऐसी चीजों को इंटरनेट या कंप्यूटर में स्टोर नहीं करना चाहिए। यह कारावास और जुर्माने से दंडनीय है. पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले को 5 साल तक की कैद और 30 लाख रियाल तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. Saudi Arab Rule के तहत पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे बनाया गया है।

Saudi Arab Rule के मुताबिक कर्मचारियों की तस्वीरें लेना जुर्म

‘कार्यालय के कर्मचारियों या tourists की तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, उनका प्रचार करना, उन्हें मोबाइल फोन के माध्यम से नुकसान पहुंचाना चीजों को फैलाने के लिए तकनीक का उपयोग करना दंडनीय कार्य है।’ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि ‘जो कोई भी किसी के निजी जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा Saudi Arab Rule कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो क्लिप जारी करना कानूनी अपराध है जिसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना हो. इससे बचना चाहिए.

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