सऊदी पासपोर्ट विभाग ने उन घरेलू कामगारों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है जो एक्जिट और री-एंट्री वीजा पर वापस नहीं आते हैं। तो इसी की जानकारी देंगे हम आपको इस पोस्ट में !
एक स्थानीय नागरिक ने पासपोर्ट विभाग की अर्जेंट वेबसाइट से पूछताछ की थी कि वह घरेलू कामगार है. वह री-एंट्री वीजा पर देश गया था। वापस नहीं आया। मैं इसके बजाय एक नया वीजा जारी करना चाहता हूं लेकिन कानूनी issue यह है कि बाहर निकलने के वादे का उल्लंघन करने वाला घरेलू कामगार अभी भी सिस्टम के तहत मेरी देखरेख में है। तो इस मुश्किल से मैं कैसे निकलू
जवाब देते हुए जवाज़ात और पासपोर्ट विभाग ने कहा कि अगर घरेलू कामगारों में से कोई एक एग्जिट वीजा पर देश से बाहर जाता है और उसके वीजा की अवधि समाप्त होने के छह महीने बीत चुके हैं तो ऐसे मामले में दूसरा वीजा ऑनलाइन जारी किया जाता है. उसकी जगह जा सकते हैं। पासपोर्ट विभाग ने आगे बताया कि ‘एक्जिट और रिटर्न वीजा की अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के बाद अबशार के जरिए पहला वीजा भी ऑनलाइन रद्द किया जा सकता है.