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UAE: संयुक्त अरब अमीरात में एक मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति अपनी फ़रियाद लेकर पहुंचा लेकिन उसे ही जज के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल ये मामला ट्रैफिक जुर्माने से जुड़ा है। इसमें गाड़ी बचने के बाद पीड़ित को नुक्सान का सामना ही करना पड़ा है। Al Ain Civil Court of First Instance में एक मामला दर्ज किया गया था

जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि उसने अपनी कार को बहुत पहले बेच दिया था लेकिन उस कार के वजह से अब वो परेशान है क्यूंकि उसी गाड़ी से यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और उस जारी पर जुर्माना जोड़ा जा रहा है, जो कि उसके नाम पर आ रहा है क्योंकि जारी अभी भी उसी के नाम पर रजिस्टर है।

गाड़ी बेचने के बाद भी लग रहा था जुर्माना

दरअसल पीड़ित ने कोर्ट से अपील की थी कि जुर्माना उससे नहीं बल्कि उस व्यक्ति से वसूला जाए जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी कार Dh10,000 में आरोपी को दे दी थी। लेकिन बेचने के बाद भी रजिस्ट्रेशन पीड़ित के नाम ही था। गाड़ी जिससे बेचा वो व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करता है उसका उलघन कर देता है।

जिसपर जुर्माना लगाया जाता है लेकिन चुकी गाड़ी मेरे नाम इसीलिए जुर्माना मुझे भुगतान करने को कहा जा रहा है। किसी और के नाम पर रजिस्टर गाड़ी चलाने की अनुमति का आरोपी ने गलत फायदा उठाया और कार चलाते समय यातायात उल्लंघन कर Dh16,510 जुर्माना लग गया। इसके बाद पीड़ित ने जब देखा कि सारा जुर्माना उसके नाम से है तो उसने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराई।

उल्टा पीड़ित को लगाई फटकार

हालांकि, इस केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित को ही खामियाजा भुगतना पड़ा क्यूंकि कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़ित ने कार बेचने के लिए सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

उसने अवैध तरीके से गाड़ी बेची है। जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति को वापस लौटना पड़ा। अगर आप UAE में गाड़ी बचते है तो उससे नियमो के तहत ही बचे। साथ ही गाड़ी बचने के बाद गाडी ट्रांसफर करना न भूले। नहीं तो आप भी ऐसी ही किसी समस्या का शिकार हो सकते है।

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