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सऊदी जवाज़ात ने Exit Re-Entry visa को लेकर बड़ी जानकारी दी है, जिसे हर एक भारतीय और विदेशियों को जानना चाहिए ! जी हाँ जवाज़ात ने बेज़ाबते ट्वीट किया है !

बता दें कि Saudi Passports department ने exit re-entry visa पर न लौटने की सूरत में 3 साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है. इस 3 साल का प्रतिबंध exit re-entry visa के एक्सपायरी के दिन से काउंट किया जाता है। साथ ही कैलकुलेशन में Hijri date का भी ध्यान रखना जरूरी है। जो प्रवासी सऊदी अरब को एग्जिट और रीएंट्री वीज़ा पर अपने देश वापस गए हैं और वीजा एक्सपायर होने से पहले लौटकर नहीं आए हैं उन्हें 3 सालों तक सऊदी अरब में आने की इजाजत नहीं होगी.

वहीँ सऊदी अरब सरकार ने उमराह पर आने वाले लोगों से खास अपील की है. सऊदी सरकार ने अपील करते हुए कहा है कि कोई भी पर्यटक उमराह करने के बाद ज्यादा समय तक किंगडम में न रुके और वीजा एक्सपायर होने से पहले ही अपने-अपने वतन लौट जाएं।

सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर कोई वीजा एक्सपायर होने के बाद सऊदी में रुकता है तो यह पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन होगा. अक्टूबर के शुरुआती दिनों में सऊदी अरब सरकार ने उमराह जायरीनों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया था

गौरतलब है कि हाल ही में भारत समेत किसी भी देश से उमराह के लिए सऊदी अरब आने वाले लोगों के वीजा की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 90 दिनों तक कर दी गयी है. इन 90 दिनों में जायरीन देश के किसी भी हिस्से में आराम से घूम सकते हैं। आईये अब 3 साल का बैन किन लोगों पर लागू नहीं होगा मगर वो जानने से पहले आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिये ताकि हमारे द्वारा दी गयी हर छोटी से छोटी खबर आपको पहुँचती रहे।

बता दे कि 3 साल का बैन उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो लोग ने वर्क वीजा के साथ अपने पुराने कंपनी के पास वापस आ चुके हैं. अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रतिबंधित होने के वजह से अगर प्रवासी लौट नहीं पाए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वह अपने कंपनी के जरिए अपना वीजा को Extend करवा सकते हैं.

Nusuk app पर रजिस्टर करें

वहीं सऊदी अरब सरकार ने कहा था कि सभी जायरीनों को उमराह परमिट पाने के लिए Nusuk app पर रजिस्टर करना चाहिए. सऊदी अरब सरकार ने उमराह पर आने वाले जायरीनों और मक्का-मदीना पहुंचने वाले यात्रियों के लिए हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया था.

हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने उमराह पर जाने पर सभी जायरीनों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना भी अनिवार्य कर दिया था. मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमराह ने कहा था कि सभी जायरीनों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस अनिवार्य है. इस इंश्योरेंस में कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज भी कवर होना चाहिए. साथ ही इंश्योरेंस की वेल्यू एक लाख सऊदी रियाल होनी चाहिए.

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