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बिहार के पुलिस वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। नई सरकार बनते ही सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस सेवा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। पुलिस में सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर पॉलिसी तय कर दी गई है। अब पुलिसकर्मियों के जिला और रेंज टर्म पूरा होने के आधार पर ट्रांसफर के लिए पहले से च्वाइस ऑप्शन मांगे जाने का नियम खत्म कर दिया गया है। अब पुलिसकर्मियों से उनकी पोस्टिंग को लेकर च्वाइस नहीं मांगी जाएगी। तबादला नीति में इसके अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि अगर बिहार पुलिस में कोई पति-पत्नी कार्यरत है तो दोनों को एक ही जिले में पोस्टिक मिलेगी। लेकिन उस जिले में वह पहले तैनात नहीं होने चाहिए। जिला और रेंज पीरियड का नियम भी इनपर लागू होगा। पुलिस कपल को एक स्थान पर पोस्टिंग के लिए संयुक्त आवेदन करना होगा । ट्रांसफर को लेकर पुलिस दंपत्ति अपने सेवाकाल में अधिकतम दो बार ही आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कंडीशन यह भी होगी कि उनकी पोस्टिंग उनके गृह जिला में नहीं होगी।

बिहार के डीजीपी ने जो नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है उसमें साफ किया गया है कि रिटायरमेंट टाइम के पास को छोड़ कर पुलिसकर्मियों का तबादला गृह जिले में नहीं होगा। वहीं जिला और रेंज में एक बार तैनाती होने के बाद कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं होगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक हित को देखते हुए डीजीपी इसपर निर्णय ले सकेंगे। दो साल पहले तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पाण्डेय के कार्यकाल में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर पुलिस आर्डर जारी हुआ था। इसे इसी साल जून में खत्म कर दिया गया था।

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