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Bihar News : चारा घोटाले की सजा काट रहे राजद के राष्ट्रीय प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) की जमानत टल गई है। खबर है कि झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High court) ने 22 अप्रैल तक लालू यादव की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अंतिम मौका दिया है। CBI ने लालू की जमानत का विरोध किया है। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव (Lalu Yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू यादव ने जमानत के लिए हाईकोर्ट से अपील की है।

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शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आखिरी आग्रह किया हैं। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आखिरी जवाबदारी करने का मौका दिया है। चारा घोटाले (Fodder Scam) से जुड़े डोरंडा केस मामले में लालू प्रसाद यादव ने CBI Court के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। सीबीआई कोर्ट ने 21 मार्च को लालू यादव (Lalu Yadav) पर 5 साल जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

Bihar News : लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिबल की दलील

लालू यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा में से 11 माह की जेल काट ली है। इसलिए कोर्ट को उन्हें जमानत देनी चाहिए। वहीं CBI ने लालू की इस अपील का विरोध किया है। CBI ने कहा कि वह लालू के दावे पर जवाब दाखिल करेगी। इसके लिए समय देने का आग्रह किया है। कोर्ट ने सीबीआई को 22 अप्रैल तक का समय दिया है। आपको बता दें लालू यादव (Lalu Yadav) ने आधी सजा काटने और अपनी बीमारी का कारण देते हुए जमानत देने की अपील की है।

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